प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना

परिचय:

यह योजना किसानों को उचित फसल स्वास्थ्य और अनुमानित कृषि आय के अनुरूप उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदानों की खरीद में उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना


पात्रता:

- इस योजना के लाभार्थी छोटे और सीमांत भूमिधारक किसान परिवार होंगे।

- परिवार का सामूहिक भूमि स्वामित्व 2 हेक्टेयर तक होना चाहिए।

- लाभार्थियों की पहचान के लिए मौजूदा भूमि-स्वामित्व प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।

 लाभ:

- प्रति परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष का लाभ, हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में देय होगा।


आवेदन का तरीका:

- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश गांवों में पात्र लाभार्थी भूमिधारक किसान परिवारों का डेटाबेस तैयार करेंगे।

- लाभार्थियों की सूची पंचायतों में प्रदर्शित की जाएगी।

- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सिस्टम जनरेटेड एसएमएस के माध्यम से लाभार्थी को लाभ की मंजूरी की सूचना दी जाएगी।

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